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1984 सिख विरोधी दंगा: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुनाई उम्र कैद की सजा

31 दिसंबर 2018 तक करना होगा सरेंडर

एम4पी न्यूज | नई दिल्ली :

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हालांकि सज्जन को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। सज्जन को शहर नहीं छोड़ने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 तक सरेंडर करने को कहा है।

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के अलावा तीन दोषियों को और मिली उम्रकैद की सजा

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा, ‘1947 की गर्मियों में बंटवारे के वक्त कई लोगों की हत्या की गई थी। 37 साल बाद दिल्ली में ऐसी ही घटना घटी। आरोपी राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर सुनवाई से बच निकले।’ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सज्जन कुमार के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा हुई है। वहीं, किशन खोखर और पूर्व विधायक महेंदर यादव को 10 साल जेल की सजा हुई है।

सज्‍जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस फैसले के लिए हम न्‍यायालय को धन्‍यवाद देते हैं। जब तक सज्‍जन कुमार और जगदीश टाइटलर को फांसी की सजा नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। साथ ही जब तक गांधी परिवार को कोर्ट में कोर्ट में घसीट कर उन्‍हें सजा नहीं मिल जाती है तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्‍या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। जिसमें बड़ी संख्‍या में सिख मारे गए थे।


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