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एम4पीन्यूज| 

नोटबंदी के बाद इस बार 2016-17 का वित्तीय वर्ष लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। निवेश, वित्तीय खर्च जैसी चीजें इसर बार बेहद खास हो गई है। आयकर विभाग सजग है। ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप अपने बैंक और वित्तिय निवेश संबंधी काम पहले ही निपटा लें वरना आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आप 31 मार्च कर अपने निवेश और बैंक संबंधी कामों के निपटारे से चूक गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। खासकर अगर आप 31 मार्च तक अगर आप अपना इंवेस्टमेंट प्रूफ देने से चूक गए तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा और भी कई जरूरी काम है, जिन्हें अगर आपने 31 मार्च तक पूरा नहीं किया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आइए जानें 31 मार्च तक किन कामों को पूरा नहीं करने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

दें ध्यान : 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुक्सान
दें ध्यान : 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुक्सान

इंवेस्टमेंट प्रूफ
अगर आप 80C के तहत अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 मार्च तक अपना निवेश प्रूव जमा करना होगा। अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ निवेश, इक्व‍िटी सेविंग, बच्चों की ट्यूशन फीस और सेविंग के सार्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

दें ध्यान : 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुक्सान
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पुराने नोट बदलने का आखिरी मौका
नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बावजूब भी अगर आपके पास अभी भी पुराने 500 और 1000 के नोट पड़े हैं तो आप रिजर्व बैंक की चुनिंदा शाखाओं में जाकर उन्हें बदल सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है। अगर आप 31 मार्च तक आरबीआई की शाखाओं में अपने पुराने नोट बदलने से चूक जाते हैं तो आप इसे कहीं और नहीं बदल पाएंगे।

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बिना आधार पीएफ नहीं
ईपीएफओ ने अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब आप 31 मार्च तक अपना आधार नंबर ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इससे पहले ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा कराने की समयसीमा 28 फरवरी तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दी गई।

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बैंक में जमा करवाए पैन कार्ड
अगर बैंक में आपका पैन नंबर या केवाईसे से संबंधित कोई भी जानकारी अधूरी है तो बिना देर किए हुए 28 फरवरी से पहले इसे पूरा कर लें वरना पैन के अभाव में आपके एकाउंट को बंद कर दिया जाएगा।

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31 मार्च तक जमा करें जीवितता प्रमाण-पत्र
अगर आप रिटार्यड हैं तो ईपीएफओ ने 31 मार्च तक अपना जीवितता प्रमाण पत्र जमा करवा दें। ईपीएफओ ने डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने की तारीख बढ़ाकर उसे 31 मार्च कर दी है। तारीख बढ़ने से पेंशन खाता आधार से लिंक कराने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

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होम लोन में प्रमाण पत्र
होम लोन की पुनर्भुगतान करने पर आपको टैक्स में कटौती मिलती है। यदि आपने गृह ऋण लिया है, तो जिस बैंक से आपने ऋण लिया है, उससे पुनर्भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करें। कटौती के लिए दावा करने के लिए आपको ब्याज के प्रमाण और मूल पुनर्भुगतान के साथ ‘गृह संपत्ति’ शीर्षक के तहत अपनी आय को निर्दिष्ट करते हुए अपने नियोक्ता को अभिकलन जमा करना होगा।

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बिना आधार गैस सब्सिडी नहीं
गैस एजेंसियों ने अपने उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का समय दिया हुआ है। आप इस तय समय सीमा अपने गैस कनैक्शन को आधार से लिंक न हीं करवाते हैं तो आपकी सब्सिडी रुक सकती है।

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पीपीएफ
31 मार्च तक आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कम से कम 500 रुपए जमा करा लें वरना आपको पैनल्टी देना होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि आप वक्त से पहले अपना ये काम निपटा लें।

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नेशनल पेंशन स्कीम
अगर आप के पास NPS अकाउंट यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम है तो 31 मार्च तक उसमें 1000 रुपए जमा करा लें वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। यानी इस अकाउंट को अनएक्ट‍िव होने से बचाने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय है, क्योंकि इसके बाद आपके एकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा।

दें ध्यान : 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुक्सान
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निवेश का प्रूफ
अगर आपने सेक्टशन 80G के तहत किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट को पैसे दान में दिए हैं तो उसकी रसीद 31 मार्च से पहले जमा करवा लें वरना नुकसान होगा और इस राशी पर आप टैक्स में राहत नहीं ले पाएंगे।


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